गुरुग्राम में अवैध पोस्टर-बैनर लगाने पर होगी FIR, GMDA ने दी चेतावनी
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Sahil Manchanda
Published on Oct 13, 2026 • 2 min read
GMDA ने गुरुग्राम में सार्वजनिक संपत्तियों पर बिना अनुमति पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई है।
Gurugram- गुरुग्राम में सार्वजनिक संपत्तियों पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने और बैनर, होर्डिंग व विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) सख्त कार्रवाई करेगा। पीजी संचालकों, राजनीतिक संगठनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रचार के लिए सार्वजनिक संपत्तियों का अनधिकृत इस्तेमाल किए जाने पर प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाया है।
जीएमडीए के प्रवक्ता ने बताया कि शहर में सार्वजनिक दीवारों, बिजली के खंभों, सड़क संबंधी ढांचों, साइन बोर्ड और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने के मामले सामने आते रहते हैं। इससे न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित होती है, बल्कि सार्वजनिक स्थानों का स्वरूप भी खराब होता है।
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत
जीएमडीए ने अपनी फील्ड टीमों को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन की शिकायतें संबंधित पुलिस थानों में दर्ज कराई जाएंगी। नियमानुसार डेली डायरी रिपोर्ट (डीडीआर) दर्ज कराने के साथ-साथ, जहां आवश्यक होगा, हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
अनधिकृत पोस्टर-बैनर हटाने के लिए चलेंगे अभियान
सार्वजनिक संपत्तियों पर अनधिकृत प्रचार सामग्री लगाने पर रोक लगाने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाएंगे और पोस्टर-बैनर हटाने के अभियान भी चलाए जाएंगे। इसका उद्देश्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकना है।
जीएमडीए ने नागरिकों, संगठनों, राजनीतिक समूहों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे बिना अनुमति सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर न चिपकाएं और न ही बैनर या विज्ञापन लगाएं। सार्वजनिक संपत्तियों को साफ-सुथरा बनाए रखना और शहर की सुंदरता बरकरार रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्तियों को अनधिकृत प्रचार सामग्री से विरूपित करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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