Gurugram- गुरुग्राम में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM के निर्देशों के तहत अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUCC वाले वाहनों में पेट्रोल और डीजल नहीं डाला जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों और जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरे लगाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इन कैमरों के जरिए वाहनों की पहचान और नियमों की निगरानी को बेहतर बनाया जाएगा।

जब तक सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरों की व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, तब तक नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। इसके तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, ट्रैफिक पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की संयुक्त टीमें समय-समय पर जिलेभर में विशेष वाहन जांच अभियान चलाएंगी।

जांच के दौरान जिन वाहनों के पास वैध PUCC नहीं पाया जाएगा, उनके चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई और चालान किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों और डीलरों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल या डीजल देने से पहले वाहन का वैध PUCC जरूर जांचें। बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले किसी भी वाहन में ईंधन नहीं डाला जाए। साथ ही पेट्रोल पंप परिसर में इस संबंध में चेतावनी और जागरूकता बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

डीसी उत्तम सिंह ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने वाहनों की प्रदूषण जांच करवाएं और वैध PUCC अपने साथ रखें। प्रशासन का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और गुरुग्राम समेत पूरे NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करना है।