Gurugram- गुरुग्राम में Pubs, Bars और Restaurants द्वारा निर्धारित समय-सीमा के बाद संचालन किए जाने को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस आयुक्त सिबास कबिराज, IPS ने सभी पुलिस उपायुक्तों (DCPs), सहायक पुलिस आयुक्तों (ACPs) और थाना प्रभारियों (SHOs) को निर्देश जारी किए हैं कि Excise Department द्वारा निर्धारित अधिकृत Operating Timings का सख्ती से पालन कराया जाए।
पुलिस आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) और लिखित आदेशों के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र में Pubs, Bars और Restaurants की नियमित निगरानी की जाए। निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रतिष्ठान का संचालन जारी पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
प्रवेश द्वार पर समय-सीमा का बोर्ड लगाना अनिवार्य
गुरुग्राम पुलिस के निर्देशों के मुताबिक सभी Pubs, Bars और Restaurants को अपने प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर Excise Department द्वारा अधिकृत Operating Timings का बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।प्रतिष्ठान संचालकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बोर्ड पर प्रदर्शित अधिकृत समय-सीमा का पूरी तरह पालन किया जाए और निर्धारित समय समाप्त होने के बाद प्रतिष्ठान का संचालन न किया जाए।
DCP, ACP और SHO करेंगे निगरानी
पुलिस आयुक्त ने सभी DCPs, ACPs और SHOs को अपने-अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से Random Visits और Checks करने के निर्देश दिए हैं। इन निरीक्षणों के दौरान यह जांच की जाएगी कि Pubs, Bars और Restaurants Excise Department द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन कर रहे हैं या नहीं।संबंधित DCP और ACP को अपने क्षेत्र में अधिकृत Operating Timings के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई
पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि किसी भी Pub, Bar या Restaurant में निर्धारित Operating Timings का उल्लंघन मिलने पर मामले को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के लिए लिया जाएगा। साथ ही, अधिकारियों को निर्देशों के अनुपालन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा गया है। पुलिस के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जारी किए गए निर्देश केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से पालन हो। निर्देशों की अनुपालना में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस आयुक्त का स्पष्ट निर्देश
पुलिस आयुक्त सिबास कबिराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि Excise Department द्वारा Pubs, Bars और Restaurants के लिए निर्धारित अधिकृत Operating Timings का सख्ती से पालन कराया जाए। निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रतिष्ठान को संचालित नहीं होने दिया जाए और Random Visits तथा Checks के जरिए नियमों के पालन की पुष्टि की जाए।
गुरुग्राम पुलिस ने सभी Pubs, Bars और Restaurants संचालकों से अपील की है कि वे Excise Department द्वारा निर्धारित अधिकृत Operating Timings का सख्ती से पालन करें और अपने प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर अधिकृत समय-सीमा को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
पुलिस ने कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और Excise Department द्वारा निर्धारित नियमों एवं Operating Timings का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।






