Gurugram- नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद पुलिस और न्यायिक कार्यप्रणाली में तेजी का एक और मामला सामने आया है। गुरुग्राम के पटौदी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर नकदी चोरी करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला 21 और 22 अगस्त 2025 की रात का है। गांव नानू कलां निवासी एक व्यक्ति ने थाना पटौदी में शिकायत दी थी कि उसके मकान से एक व्यक्ति नकदी चोरी करके ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 अगस्त 2025 को आरोपी प्रवीण उर्फ खड़कू, निवासी नानू कलां, गुरुग्राम को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप की गई। जांच के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े आवश्यक साक्ष्य और गवाह जुटाए और आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की।इसके बाद 15 सितंबर 2026 को माननीय अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी प्रवीण उर्फ खड़कू को दोषी करार दिया।
अदालत ने आरोपी को BNS की धारा 305 और 331(4) के तहत 2 वर्ष की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, नए कानूनों के तहत की गई प्रभावी कार्रवाई और अदालत में मामले की सुनवाई के परिणामस्वरूप आरोपी को करीब एक साल के भीतर दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।






