Gurugram- गुरुग्राम में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2021 का है। 14 अक्टूबर 2021 को एक व्यक्ति ने थाना सदर सोहना, गुरुग्राम में शिकायत दी थी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी घर से लापता हो गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की को बरामद किया। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले में आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ी गईं। जांच में पुलिस को पता चला कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी रवि, निवासी गंगोह, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को 19 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया।

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और वारदात से जुड़े सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह जुटाकर चार्जशीट अदालत में पेश की। पुलिस द्वारा अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों और चार्जशीट के आधार पर 6 अक्टूबर 2026 को माननीय अदालत ने मामले में फैसला सुनाया।

अदालत ने आरोपी रवि को दोषी करार देते हुए POCSO Act की धारा 6 के तहत 20 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस तरह करीब पांच साल पुराने इस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।