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पुरानी गाड़ी हटाओ, नई BS-6 लाओ! गुरुग्राम में 8% छूट समेत मिलेंगे कई फायदे

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Sahil Manchanda

Published on Oct 28, 2026 • 3 min read

पुरानी गाड़ी हटाओ, नई BS-6 लाओ! गुरुग्राम में 8% छूट समेत मिलेंगे कई फायदे

Gurugram- गुरुग्राम में पुराने वाहनों को हटाकर नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारी तेज कर दी गई है। इस योजना के तहत पात्र वाहन मालिकों को नई BS-6 गाड़ी खरीदने पर कई तरह के वित्तीय लाभ मिल सकते हैं। इनमें नई गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत की छूट और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट जैसे प्रावधान शामिल हैं।


योजना के प्रचार-प्रसार और ज्यादा से ज्यादा पात्र वाहन मालिकों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए गुरुग्राम में जिला परिवहन अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव संजीव सिंगला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ट्रांसपोर्टर्स, वाहन डीलर्स, वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि, स्क्रैप डीलर्स और बैंकर्स शामिल हुए। इस दौरान सहायक जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक परिवहन आयुक्त हरेंद्र वीर और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि मनीष तिवारी भी मौजूद रहे।


बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना के उद्देश्य, पात्रता की शर्तों, आवेदन प्रक्रिया और इसके तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। साथ ही, पुराने वाहनों के निस्तारण से लेकर नए वाहन की खरीद और बैंक लोन तक की प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया गया।


नई BS-6 गाड़ी खरीदने पर क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

जिला परिवहन अधिकारी संजीव सिंगला के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में BS-6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। निर्धारित पात्रता और शर्तों को पूरा करने वाले वाहन मालिक पुराने वाहन के स्थान पर नया BS-6 वाहन खरीदने पर विभिन्न प्रोत्साहनों का लाभ ले सकते हैं।

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योजना के तहत पात्र मामलों में नई गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत की छूट और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। इसके अलावा, निर्धारित शर्तों के अधीन मोटर वाहन कर में 10 साल तक 100 प्रतिशत छूट और वाहन लोन लेने की स्थिति में ब्याज दर पर 5 प्रतिशत की छूट का भी प्रावधान बताया गया है।


पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराना होगा

योजना का लाभ लेने के लिए वाहन मालिकों को निर्धारित नियमों के अनुसार अपने पुराने वाहन का निस्तारण करना होगा। इस प्रक्रिया में अधिकृत वाहन डीलर्स और स्क्रैप डीलर्स की भूमिका अहम होगी। वे वाहन मालिकों को जरूरी दस्तावेजों, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे।


बैठक में अधिकारियों ने सभी हितधारकों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और पात्र लोगों को आवेदन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कराने में मदद करने की अपील की।

परिवहन विभाग का उद्देश्य पुराने वाहनों के स्थान पर नए BS-6 वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और NCR में वायु प्रदूषण कम करने के प्रयासों को मजबूत करना है। हालांकि, इन वित्तीय लाभों का फायदा निर्धारित पात्रता और योजना की शर्तें पूरी करने वाले वाहन मालिकों को ही मिलेगा।

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