1 नवंबर से दिल्ली में BS-VI से कम मानक वाले वाहनों की एंट्री बंद
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Sahil Manchanda
Published on Oct 16, 2026 • 3 min read
1 नवंबर 2026 से दिल्ली में BS-VI से कम उत्सर्जन मानक वाले व्यावसायिक ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू होगा।
Gurugram- ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों के लिए एडवाइजरी जारी की है। 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर व्यावसायिक मालवाहक वाहनों और बसों के प्रवेश पर निर्धारित उत्सर्जन मानकों के अनुसार प्रतिबंध लागू होगा। ऐसे में दिल्ली जाने वाले ट्रक, बस और अन्य कमर्शियल वाहन चालकों को अपने वाहन के उत्सर्जन मानक और पंजीकरण से जुड़ी जानकारी पहले ही जांचने की सलाह दी गई है।
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कमर्शियल वाहनों के प्रवेश को लेकर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में BS-VI मानक से कम उत्सर्जन श्रेणी वाले कई व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इसका सीधा असर दिल्ली आने-जाने वाले मालवाहक वाहनों और बस संचालकों पर पड़ सकता है। इसलिए ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों को समय रहते अपने वाहनों की पात्रता सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।
एडवाइजरी के अनुसार, दिल्ली में CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ BS-VI मानक वाली डीजल बसों और ट्रकों को प्रवेश की अनुमति होगी। वहीं, BS-IV और इससे नीचे के उत्सर्जन मानक वाले व्यावसायिक मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इनमें हल्के मालवाहक वाहन यानी LGV, मध्यम मालवाहक वाहन यानी MGV और भारी मालवाहक वाहन यानी HGV शामिल हैं। इसके अलावा अन्य संबंधित ट्रक और बसें भी निर्धारित नियमों के दायरे में आएंगी। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट यानी AITP के तहत संचालित ट्रक और बसें तथा अन्य सेवा व्यवस्थाओं के अंतर्गत चलने वाले संबंधित वाहन भी इस व्यवस्था में शामिल होंगे।
हालांकि, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, यह प्रतिबंध दिल्ली में पंजीकृत बसों पर लागू नहीं होगा। ऐसे में वाहन चालकों और परिवहन संचालकों के लिए जरूरी है कि वे दिल्ली में प्रवेश करने से पहले अपने वाहन का उत्सर्जन मानक, पंजीकरण और संबंधित नियमों के तहत पात्रता की जांच कर लें। खासकर उन ट्रांसपोर्टरों को सावधानी बरतने की जरूरत है, जिनके वाहन नियमित रूप से गुरुग्राम से दिल्ली के बीच माल या यात्रियों का परिवहन करते हैं।
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने सभी ट्रांसपोर्टरों, बस संचालकों और वाहन चालकों से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली में प्रवेश से पहले वाहन की पात्रता की पुष्टि करें और नियमों का उल्लंघन करने से बचें। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पालना करना जरूरी है। ऐसे में 1 नवंबर से पहले वाहन संचालकों को अपने वाहनों के दस्तावेज और उत्सर्जन मानकों की जांच कर लेनी चाहिए।
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