गुरुग्राम में आज राष्ट्रीय लोक अदालत, 21 बेंचों पर होगी मामलों की सुनवाई

गुरुग्राम में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 21 बेंच गठित की गई हैं।
Gurugram- गुरुग्राम में शनिवार 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में होने वाली इस लोक अदालत में मामलों के त्वरित और आपसी सहमति से निपटारे के लिए कुल 21 बेंच गठित की गई हैं।हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश हरसिमरन सिंह सेठी के निर्देशानुसार और जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र सूरा के मार्गदर्शन में इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम श्रीमती निशा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम में गठित 21 बेंचों पर अलग-अलग प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाएगी। इन मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा।इसके अलावा उपमंडल सोहना और पटौदी में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सोहना में एक बेंच और पटौदी में भी एक बेंच गठित की गई है।
गुरुग्राम जिला न्यायालय परिसर में बनाई गई 21 बेंचों में से 8 बेंच केवल ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए लगाई गई हैं। वहीं, चेक बाउंस से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए 5 बेंच गठित की गई हैं।ट्रैफिक चालान के भुगतान और संबंधित जानकारी के लिए ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से दो हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। इनमें से एक हेल्प डेस्क टावर ऑफ जस्टिस के ग्राउंड फ्लोर पर एंट्रेंस के पास और दूसरी विकास सदन के कोर्ट परिसर में बनाई गई है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम ने आमजन से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखें और आपसी सहमति से मामलों का समाधान कराएं।लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित निपटारा किया जा सकता है। इससे लोगों के समय और पैसे, दोनों की बचत होती है।
अगर किसी व्यक्ति को लोक अदालत से संबंधित किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता या जानकारी की आवश्यकता है, तो वह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम से 15100 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है।यानी गुरुग्राम में आज लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों के समाधान की उम्मीद है और आमजन को लंबे समय से लंबित मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा।
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