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गुरुग्राम में 1278 होटल-PG और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की तैयारी, फायर सेफ्टी में मिलीं कमियां

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Sahil Manchanda

Published on Oct 17, 2026 • 3 min read

गुरुग्राम में 1278 होटल-PG और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की तैयारी, फायर सेफ्टी में मिलीं कमियां

Gurugram- गुरुग्राम में आग से सुरक्षा के इंतजामों को लेकर फायर विभाग ने सख्ती की तैयारी कर ली है। शहर में चल रहे होटल, पीजी और रेस्टोरेंट समेत 1278 इमारतों को चिन्हित किया गया है, जहां जांच के दौरान फायर सेफ्टी से जुड़ी कमियां सामने आईं। विभाग की ओर से अब तक 993 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वहीं, नोटिस मिलने के बाद भी जरूरी इंतजाम नहीं करने वाले भवन मालिकों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं हुआ तो आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


दरअसल, दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड के बाद गुरुग्राम के फायर विभाग ने भी शहर में सर्वे शुरू किया था। इस सर्वे के दौरान सातों फायर स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में होटल, पीजी, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक इमारतों की जांच की गई। जांच में कई इमारतों में आग बुझाने के उपकरण नहीं मिले, जबकि कुछ जगहों पर फायर सेफ्टी के लिए जरूरी व्यवस्थाएं अधूरी पाई गईं।


दमकल अधिकारी नरेंद्र यादव के मुताबिक, सर्वे में चिन्हित की गई 1278 इमारतों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से 993 इमारतों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। जिन भवन मालिकों ने नोटिस मिलने के बाद भी फायर सेफ्टी के जरूरी इंतजाम नहीं किए, उन्हें रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। विभाग अब नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।


फायर विभाग के सामने अनधिकृत इलाकों में बनी पुरानी इमारतों को लेकर भी चुनौती है। इन इमारतों में कई जगह व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। ऐसे में अगर आग लगने जैसी घटना होती है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होते, तो बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है।

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विभाग के मुताबिक, कुछ भवन मालिकों ने फायर सेफ्टी सिस्टम तो लगवा लिए हैं, लेकिन इमारत का नक्शा पास नहीं होने या अन्य कमियां होने के कारण उन्हें फायर एनओसी नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में संबंधित इमारतों को आवश्यक मंजूरी और कमियां दूर करने की जरूरत है। नगर निगम से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही नियमानुसार फायर एनओसी जारी की जा सकती है।


दमकल अधिकारी नरेंद्र यादव ने बताया कि विभाग पहले नोटिस जारी करता है। इसके बाद दूसरा नोटिस और फिर तीसरा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अगर इसके बाद भी भवन मालिक नियमों का पालन नहीं करते, तो उनके खिलाफ सिविल कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी है।


वहीं, जो इमारतें फायर एक्ट के दायरे में नहीं आतीं, उनके खिलाफ संबंधित विभाग अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।

फिलहाल, गुरुग्राम में फायर सेफ्टी को लेकर विभाग की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि नोटिस और रिमाइंडर के बाद कितने भवन मालिक सुरक्षा के जरूरी इंतजाम पूरे करते हैं और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कब तक सख्त कार्रवाई होती है।

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