Gurugram- शहर में स्वच्छता, साफ-सफाई और जनस्वास्थ्य को बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम गुरुग्राम ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने तथा इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को इधर-उधर फेंकने पर रोक लगाने संबंधी सार्वजनिक सूचना जारी की है। निगम की ओर से नागरिकों, दुकानदारों, सफाई कर्मचारियों और आगंतुकों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाएं और गंदगी फैलाने वाली गतिविधियों से बचें।
जारी सूचना के अनुसार, नगर निगम गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू या अन्य पदार्थों का सेवन करने के बाद थूकना तथा इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को सड़कों, फुटपाथों, सार्वजनिक पार्कों, बाजारों, बस स्टॉप, सरकारी परिसरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना प्रतिबंधित है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ लागू कानूनी प्रावधानों के तहत चालान की कार्रवाई की जा सकती है।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर होगी कार्रवाई
सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थान पर थूकते पाए जाने पर हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा संबंधित अधिसूचित स्वच्छता एवं सफाई उपनियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार चालान किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से अस्वच्छ परिस्थितियां पैदा होती हैं, संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है और शहर की साफ-सफाई प्रभावित होती है। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, पान मसाला और अन्य पदार्थों का सेवन करने के बाद थूकने से बचें तथा स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करें।
इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम कूड़ेदान में डालना अनिवार्य
नगर निगम ने इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को सड़क, फुटपाथ, पार्क, बाजार या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर फेंकने अथवा चिपकाने पर भी रोक संबंधी निर्देश जारी किए हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ लागू प्रावधानों के तहत चालान किया जा सकता है। नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को उचित तरीके से लपेटकर उपयुक्त कूड़ेदान में डालें। सार्वजनिक स्थानों पर च्यूइंग गम फेंकना कूड़ा फैलाने की श्रेणी में माना जाएगा और इससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती है।






