Gurugram- गुरुग्राम में एनआई एक्ट यानी परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के लिए 21 नवंबर 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में संबंधित मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। इससे पक्षकारों को अपने मामलों का शीघ्र समाधान कराने का अवसर मिलेगा।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार और जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम के अध्यक्ष नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में यह विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन विकास सदन, जिला न्यायालय परिसर, गुरुग्राम में होगा।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम की सचिव निशा ने बताया कि विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित लंबित मामलों का आपसी सहमति से जल्द समाधान करना है। इससे संबंधित पक्षकारों के समय और धन की बचत होगी। साथ ही, उन्हें सरल और सुलभ प्रक्रिया के माध्यम से अपने मामलों का निपटारा कराने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने संबंधित पक्षकारों और अधिवक्ताओं से अपील की कि वे इस विशेष लोक अदालत में भाग लें और आपसी सहमति से अपने मामलों का समाधान करवाएं। खास बात यह है कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए कोई अतिरिक्त न्यायालय शुल्क नहीं देना होगा। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम होता है और संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।

विशेष लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विधिक सेवा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।