Gurugram- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार 18 जुलाई 2026 को विकास सदन स्थित जिला न्यायालय परिसर, गुरुग्राम में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एन.आई.) एक्ट की धारा 138 यानी चेक बाउंस से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में होगा।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निशा ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य लंबित चेक बाउंस मामलों का आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्वरित निस्तारण करना है। इससे पक्षकारों का समय और धन दोनों की बचत होगी तथा न्याय प्रक्रिया अधिक सरल और प्रभावी बनेगी।

उन्होंने संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं और आमजन से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में विशेष लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने मामलों का आपसी समझौते से समाधान कराएं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त न्यायालय शुल्क नहीं लगेगा और लोक अदालत का फैसला अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।