BreakingLoading breaking news...
Bolta Gurugram Logo
...
Home/Social/अवैध निर्माण पर शिकंजा, आयुध डिपो क्षेत्र में 9 भवन सील
Social

अवैध निर्माण पर शिकंजा, आयुध डिपो क्षेत्र में 9 भवन सील

SM

Sahil Manchanda

Published on Jul 23, 20262 min read

अवैध निर्माण पर शिकंजा, आयुध डिपो क्षेत्र में 9 भवन सील
गुरुग्राम में आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ MCG ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया।
Gurugram- नगर निगम गुरुग्राम ने आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया। यह कार्रवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में की गई
Article image

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में इन भवनों का निर्माण बिना अनुमति एवं न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए किया जा रहा था। न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन कर निर्माण कार्य जारी रखा गया था।

Article image

नगर निगम की टीम ने सहायक अभियंता आशीष के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए सभी 9 निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया। साथ ही अवैध निर्माण कराने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।


नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है तथा जहां भी अवैध निर्माण पाया जाएगा, वहां सीलिंग, ध्वस्तीकरण एवं कानूनी कार्रवाई सहित नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।

Article image

नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना नगर निगम की प्राथमिकता है। आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नागरिकों से भी अपील है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें और न्यायालय के आदेशों का पूर्ण पालन करें।

Tags:Gurgaongurugramharyanaharyananewsayudhdepotillegalconstructioncourt ordermcg

More from Social