Gurugram- भोंडसी जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को कानूनी राहत दिलाने के उद्देश्य से जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, मुफ्त वकील की सुविधा और कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही जेल प्रशासन को बंदियों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।
दरअसल, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम की ओर से जिला कारागार भोंडसी में जेल लोक अदालत लगाई गई। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र सूरा के मार्गदर्शन में किया गया।
इस दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निशा ने जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जेल लोक अदालत आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य विचाराधीन बंदियों के मामलों का जल्द निपटारा करना है, ताकि कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें राहत मिल सके और लंबे समय तक मुकदमों के इंतजार से बचाया जा सके।
बंदियों को मिलेगी मुफ्त वकील की सुविधा
निरीक्षण के दौरान निशा ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन बंदियों के पास अपना वकील करने के लिए आर्थिक संसाधन नहीं हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बंदियों को केवल एक साधारण प्रार्थना-पत्र देना होगा। इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है। उन्होंने जेल परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया और वहां दी जा रही कानूनी सेवाओं की जानकारी ली।
जेल प्रशासन को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश
इस दौरान निशा ने जेल प्रशासन को बंदियों की मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बंदियों को परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने में उचित सुविधा मिलनी चाहिए। इसके अलावा महिला बंदियों की समस्याओं, चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा और साक्षरता, खेलकूद, साफ-सफाई, रहने की व्यवस्था और खान-पान की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।
हेल्पलाइन नंबर 15100 से घर बैठे मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता
निशा ने बताया कि आम नागरिक भी आपातकालीन राष्ट्रीय कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल करके निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके जरिए जरूरतमंद लोग घर बैठे कानूनी मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर जेल अधीक्षक विकास कौशिक, उप अधीक्षक अनिल, जेल स्टाफ, पैनल अधिवक्ता और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े अधिकारी एवं अधिवक्ता अभिमन्यु सहित अन्य लोग मौजूद रहे।





