Gurugram- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। 9 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट एवं डीसी उत्तम सिंह द्वारा जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के भीतर अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके अलावा फोटोकॉपी मशीनों और नकल से जुड़े अन्य उपकरणों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास हथियार या किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने वाली वस्तु लेकर आने, नारेबाजी करने और प्रदर्शन करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह व्यवस्था परीक्षा अवधि समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।

डीसी ने बताया कि इन आदेशों का उद्देश्य परीक्षाओं को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं और प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।