Gurugram- जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा के नेतृत्व में आगामी 12 सितंबर को गुरुग्राम जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित, सरल और स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिसमें ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना दावे, पारिवारिक विवाद, दीवानी मामले, जमानती फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी बिल संबंधी विवाद और राजस्व प्रकरण सहित अन्य मामले शामिल हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने आमजन से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आपसी सहमति के माध्यम से अपने लंबित मामलों का त्वरित समाधान करवाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत सरल प्रक्रिया के जरिए मामलों के निपटारे और लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने का प्रभावी माध्यम है।






