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गुरुग्राम में 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा

SM

Sahil Manchanda

Published on Sep 11, 20262 min read

गुरुग्राम में 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा
गुरुग्राम में 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को POCSO एक्ट के तहत 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
Gurugram- गुरुग्राम में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।मामला गुरुग्राम के थाना सेक्टर-14 क्षेत्र का है।दरअसल, 9 अप्रैल 2023 को थाना सेक्टर-14, गुरुग्राम में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के गुमशुदा होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद किया। इसके बाद उसकी मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं भी जोड़ दीं।इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के आरोपी इन्द्रजीत उर्फ आशू, उम्र 28 वर्ष, निवासी बाजपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक साक्ष्य और गवाह जुटाए और उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया।गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट और पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर 9 सितंबर 2026 को माननीय अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया।

अदालत ने आरोपी इन्द्रजीत उर्फ आशू को दोषी करार देते हुए POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।इसके अलावा आरोपी को धारा 363 IPC के तहत 5 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, तथा धारा 366 IPC के तहत भी 5 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

इस मामले में गुरुग्राम पुलिस की प्रभावी पैरवी और जांच के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है।गुरुग्राम पुलिस ने नाबालिग से जुड़े इस गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को कानून के कटघरे तक पहुंचाया और अदालत के फैसले के बाद उसे सजा सुनाई गई है।
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