BreakingLoading breaking news...
Bolta Gurugram Logo
...
Home/Crime/गुरुग्राम में युवती की हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद

गुरुग्राम में युवती की हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद

SM

Sahil Manchanda

Published on Sep 19, 20263 min read

गुरुग्राम में युवती की हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद
गुरुग्राम में 2023 के कल्पना हत्याकांड में अदालत ने आरोपी मुकेश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
Gurugram- गुरुग्राम में करीब साढ़े तीन साल पुराने युवती की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। माननीय अदालत ने आरोपी मुकेश को हत्या के मामले में उम्रकैद यानी कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मामला साल 2023 का है। 20 फरवरी 2023 को थाना सेक्टर-14 पुलिस को एक युवती को मृत अवस्था में अस्पताल लाए जाने की सूचना मिली थी। शुरुआती जानकारी में बताया गया था कि युवती छत से नीचे गिर गई है।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और शव का निरीक्षण किया। इसी दौरान मृतका की बहन ने पुलिस को शिकायत दी। शिकायत के मुताबिक, उसकी छोटी बहन कल्पना पिछले करीब 6-7 वर्षों से गुरुग्राम में घरेलू काम करती थी।

जनवरी 2023 में कल्पना दिल्ली के खानपुर स्थित एक हॉस्टल में रहने लगी थी और 20 फरवरी से उसे नई नौकरी जॉइन करनी थी। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, 10 फरवरी से कल्पना अपने दोस्त मुकेश के साथ रह रही थी।

मृतका की बहन ने बताया कि 18 फरवरी को उसकी कल्पना से फोन पर आखिरी बार सामान्य बातचीत हुई थी। इसके बाद 20 फरवरी को उसे जानकारी मिली कि उसकी बहन की मौत हो गई है और उसे अस्पताल लाया गया है।

जब वह अस्पताल पहुंची तो उसे पता चला कि कल्पना छत से नीचे गिरी थी। मृतका की बहन ने पुलिस के सामने आशंका जताई कि कल्पना आत्महत्या नहीं कर सकती और घटना के समय वह मुकेश के साथ थी। उसने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर यह पता लगाने की मांग की कि कल्पना खुद छत से गिरी थी या उसे नीचे गिराया गया था।

शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-14 में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी मुकेश को 20 फरवरी 2023 को ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 31 वर्षीय मुकेश, निवासी भौरीगांव, असम के रूप में हुई।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद मामले की गहनता से जांच की गई। जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ जरूरी साक्ष्य और गवाह जुटाए गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की।करीब साढ़े तीन साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 18 सितंबर 2026 को अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मुकेश को दोषी करार दिया।

अदालत ने आरोपी को धारा 302 IPC के तहत उम्रकैद यानी कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस तरह साल 2023 में हुई कल्पना की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी मुकेश को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
Tags:GurgaonGurugramGurugramnewsHaryanaHaryananewsPoliceGurgaonpoliceGurugrampoliceCrimeMurderMurderarrest

More from Crime