गुरुकमल के बाहर सुंदरकांड पाठ पर सियासी संग्राम, कांग्रेस को पुलिस का नोटिस,धारा 163 लागू

कांग्रेस द्वारा भाजपा के गुरुकमल के बाहर सुंदरकांड का पाठ करने की घोषणा के बाद पुलिस ने कांग्रेस के शहरी और ग्रामीण जिलाध्यक्षों को नोटिस किया जारी
Gurugram- सुंदरकांड पाठ को लेकर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस द्वारा भाजपा के गुरुकमल कार्यालय के बाहर सुंदरकांड का पाठ करने की घोषणा के बाद पुलिस ने कांग्रेस के शहरी और ग्रामीण जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी कर दिया है।पुलिस के अनुसार, प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई है। इसी को लेकर सेक्टर-40 थाना पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 169 के तहत कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर और ग्रामीण जिलाध्यक्ष वर्धन यादव को नोटिस जारी कर कार्यक्रम से संबंधित अनुमति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
वही जिला मजिस्ट्रेट एवं डीसी उत्तम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत गुरुकमल, सेक्टर-31 स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।जारी आदेशों के अनुसार, 14 जुलाई को भाजपा कार्यालय के बाहर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा यातायात को सुचारु रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अयोध्या राम मंदिर में चोरी के मामले को लेकर वायरल वीडियो के बाद इस मुद्दे पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति ऐसे आयोजन से कानून-व्यवस्था और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इसलिए आयोजकों को सभी जरूरी अनुमतियां दिखाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।इस बीच, कांग्रेस अपने घोषित कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई है, जबकि पुलिस ने भाजपा के गुरुकमल कार्यालय के बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए हैं।
वहीं भाजपा के गुरुग्राम जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने कांग्रेस को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सुंदरकांड का पाठ करना चाहती है तो भाजपा कार्यालय के बाहर नहीं, बल्कि अंदर आकर करे। उन्होंने कहा कि भाजपा श्रीराम का नाम लेने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करती है और ऐसे आयोजन का स्वागत करेगी।
फिलहाल, पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजर बनी हुई है और यह देखना होगा कि कार्यक्रम किस तरह आयोजित होता है और प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है।
वही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लागू की गई धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
यह आदेश पुलिस कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों तथा विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
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